स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना ने 13 अक्टूबर 2025 से संशोधित सीजीएचएस दरें लागू कर दी हैं। इसके साथ ही सभी नए रोगियों का पंजीकरण अब केवल ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 के माध्यम से किया जाएगा। 13 अक्टूबर 2025 से टीएमएस 1.0 में किसी भी नए प्रकरण अथवा पूर्व प्राधिकरण का पंजीकरण स्वीकार नहीं किया जाएगा। संक्रमण अवधि के दौरान उपचार एवं बिलिंग संबंधी विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि लाभार्थियों को बिना किसी व्यवधान के स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।